सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सरकारों को 12 वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. सोमावार को कोर्ट ने GRAP चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. साथ ही आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करने का भी निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें..याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अभी भी अन्य छात्रों के विपरीत स्कूलों में शारीरिक कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और उन शारीरिक कक्षाओं को भी रोकने का आग्रह करते हैं.जिसके बाद कोर्ट ने फैलाला दिया.