सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोरोना महामारी में जेल की भीड़ कम करने के लिए 90 दिनों के परोल पर रिहा किए जाए अपराधी

Rajan Singh

 

NEWSPR Desk, Patna : देश में कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पिछले साल पैरोल पर छूटे कैदियों को 90 दिन की फरलो (छुट्टी)  देने का आदेश दिया है।  भीड़ कम करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है, महामारी को मद्देनज़र रखते हुए जिन कैदियों को पिछले साल जमानत या पैरोल दी गई थी उन्हें फिर से वो सुविधा दी जाए।

कोर्ट और सरकार लगातार इस बात पर ध्‍यान दे रही है कि ऐसे कैदियों की रिहाई कर दी जाए जिन्‍होंने गंभीर अपराध न किए हों। ताकि जेलों में कैदियों की संख्‍या कम रहे और वहां कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। कोरोना की पहली लहर में भी उत्‍तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र समेत कई राज्‍यों की जेलों में बंद कैदी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया, “इसके अलावा हम निर्देश देते हैं कि जिन कैदियों को हमारे पूर्व के आदेशों पर पैरोल दी गई थी उन्हें भी महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत फिर से 90 दिनों की अवधि के लिये पैरोल दी जाए।” पीठ ने कहा कि क्षमता से ज्यादा भरी जेलों में कोविड-19 के प्रसार को लेकर गंभीर चिंता है जहां उचित साफ-सफाई, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं का आभाव है। पीठ ने कहा, “इस जानलेवा वायरस को हराने के लिए जेल की चारदीवारी के अंदर महामारी के प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है।”

 

 

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