बिहार के 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, 10 जनवरी से करें आवेदन

Puja Srivastav

NEWS PR डेस्क: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में संचालित 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नामांकन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इन विद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क आवासन, भोजन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

विभाग द्वारा कक्षा 6, 7, 8 और 9 में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपलब्ध सीटों के अनुसार कक्षा VI में 1560, कक्षा VII में 336, कक्षा VIII में 114 तथा कक्षा IX में 149 सीटों पर नामांकन किया जाएगा।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा से होगा चयन
नामांकन के लिए छात्राओं का चयन वस्तुनिष्ठ परीक्षा (Objective Exam) के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से 20-20 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे।

आय और आयु सीमा तय
नामांकन के लिए आवेदिका के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आयु सीमा 01 अप्रैल 2026 के आधार पर तय की गई है। इसके अनुसार कक्षा VI के लिए 10 से 13 वर्ष, कक्षा VII के लिए 11 से 14 वर्ष, कक्षा VIII के लिए 12 से 15 वर्ष और कक्षा IX के लिए 13 से 16 वर्ष आयु निर्धारित है।

महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक चलेगी। प्रवेश पत्र 15 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा 1 मार्च 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी, जबकि परिणाम 13 मार्च 2026 को प्रकाशित होगा। चयनित छात्राओं का नामांकन 16 मार्च से 23 मार्च 2026 तक किया जाएगा और कक्षाएं 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होंगी।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
इच्छुक छात्राएं विभागीय वेबसाइट bcebconline.bihar.gov.in के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित जिले के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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