भागलपुर न्यूज: एक साल बाद मिला 2 साल की रेप पीड़ित बच्ची को इंसाफ, दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा, 1 साल पहले किया था भतीजी के साथ गलत काम

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। गोपालपुर में एक साल पहले चाचा द्वारा 2 साल की भतीजी से रेप मामले में आज सुनवाई की गई है। इस मामले में दोषी चाचा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 1 साल पहले मई 2020 का में बच्ची शौच के लिए बाहर जा रही थी जिस दौरान उसके चचेरे चाचा ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। गोपालपुर की यह घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी, बच्ची महज दो वर्ष की थी।

इस मामले में सजा सुनाते हुए एडीजे महेश प्रसाद सिंह ने आरोपी सूरज कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा बहुत ही जल्द और कम समय में ली गई है। मेडिकल के तहत यह प्रमाणित हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। जब बच्ची से पूछा गया था तो उसने कहा था सूरज कुमार ने ही मेरे साथ गलत काम किया और आठ गवाही के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई।

इसके साथ ही सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को 5 लाख रूपये एवं दुष्कर्मी परिवार की ओर से 25 हज़ार रूपये दी गई। यह जानकारी सेवन थ्री डी जे महेश प्रसाद सिंह के स्पेशल पीपीए नरेश प्रसाद राम ने दिया।

श्यामानंद सिंह भागलपुर संवाददाता

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