पटना डेस्क
पटना: वाहनों के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधी कागजातों की वैधता 30 जून से बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 तक कर दी गयी है। बिहार सरकार द्वारा इसके लिए आदेश निर्गत कर दिए गए हैं तथा सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, लर्नर लाईसेंस, ड्राइविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 सितंबर तक समाप्त होने वाली, 30 सितंबर 2020 तक वैध मानी जायेगी। इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।
परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक अपने ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात रिन्यू नहीं करवा पाए हैं। लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हों।
परिवहन सचिव द्वारा सभी ट्रैफिक पुलिस एवं सभी परिवहन पदाधिकारियों को इसके लिए अनावश्यक रूप से किसी को परेशान ना करने का निर्देश दिया गया है। मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है और देशव्यापी लॉक डाउन के कारण उनको रिन्यू नहीं कराया जा सका है। इस मोहलत से अब उन वाहन चालकों को राहत मिलेगी, जिनके उक्त दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है। राज्य सरकार ने इनके लिए पहले 30 जून और अब 30 सितंबर तक राहत दी है।