सार्वजनिक परिवहन से सफर के दौरान मास्क नहीं लगाने तथा मनमाना भाड़ा वसूली के विरुद्ध जिलों में चला विशेष जांच अभियान

Patna Desk

NEWSPR/DESK : सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जांच एवं मनमाना भाड़ा वसूली के विरुद्ध शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 534 सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की जांच की गई, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 184 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 15 वाहनों को जब्त किया गया।

बस एवं ऑटो में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित किया गया

विशेष जांच अभियान के दौरान ऑटो एवं बस में बिना मास्क लगाए सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगवाना सुनिश्चित किया गया एवं बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वाहन चालकों को निर्देश दिया गया कि खुद के साथ सभी यात्रियों को मास्क लगावाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही क्षमता से आधे सीट पर ही यात्रियों को लेकर चलने का निर्देश दिया गया।

सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर के दौरान सभी लोगों को मास्क लगाना किया गया है अनिवार्य

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि सुरक्षा नियमों का शतप्रतिशत पालन करें। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर के दौरान सभी लोगों को मास्क लगाना किया गया है अनिवार्य। इसके साथ ही सार्वजनिक यात्री वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक लगाई गई है।

पटना समेत सभी जिलों में चला अभियान

यह अभियान पटना समेत सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।
जिलों में बस स्टैंड एवं आॅटो स्टैंड से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के खुलने से पूर्व मास्क की जांच की गई एवं यात्रियों से फीडबैक लिया गया और शिकायत मिलने के बाद संबंधित बस मालिक/बस चालक पर कार्रवाई की गई।

नियमों के उल्लंघन पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर आॅटो एवं बस का परिचालन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षमता के 50 प्रतिशत सीट पर यात्रियों को बैठाने एवं सार्वजनिक परिवहन के वाहनों से सफर करने वाले यात्रियों से यथोचित किराया लेना सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक लगाई गई है एवं मनमाना भाड़ा वसूलने की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

चौक-चौराहों पर भी रेंडमली बसों की हुई जांच

अभियान के दौरान रेंडमली विभिन्न चौक-चैराहों पर आॅटो एवं बसों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की गई। जांच के क्रम में भाड़ा से संबंधित यात्रियों का फीडबैक भी लिया गया। जांच पदाधिकारी ने बस कंडक्टर एवं आॅटो चालक को स्पष्ट निर्देश दिया कि यथोचित किराया ही यात्रियों से लें। मनमाना किराया वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी एवं वाहन को सीज भी किया जाएगा।

Share This Article