कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैमूर जिले के 26 केंद्रों पर शुरू हुआ मैट्रिक की परीक्षा, रुक-रुक कर लगता रहा भभुआ और मोहनिया मे जाम।

Patna Desk

 

आज 14 फरवरी से 22 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। इसी तरह कैमूर जिले के 26 केंद्रों को मैट्रिक परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिसके तहत भभुआ और मोहनिया अनुमंडल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 14 फरवरी मंगलवार से इंटर की परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट स्टैटिक मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा परीक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। वही परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को पूरी तरह से जांच करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। मैटिक परीक्षा का शुभारंभ होने से मोहनिया और भभुआ शहर में जाम का सिलसिला भी बढ़ गया। सुबह 8:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक जाम का सिलसिला चलता रहा। जाम को छुड़ाने के लिए यातायात पुलिस चौक चौराहों पर तैनात रहे। एकता चौक जयप्रकाश चौक पटेल चौक इत्यादि चौराहों पर जाने के लिए दिन भर यह पुलिस के पसीने छूटते नजर आया। लगभग 29695 परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के कारण भभुआ और मोहनिया शहर में दबाव बढ़ गया है।

26 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा 

14 फरवरी से 22 फरवरी तक निर्धारीत है। वार्षिक माध्यमिक (सैद्धांतिक) परीक्षा जिले के कुल 26 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई है, जिसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 29695 है। जिले में अधिष्ठापित कुल 26 परीक्षा केंद्र भभुआ व मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित है। जिसमे से भभुआ अनुमंडल में 15 एवम मोहनियां अनुमंडल में 11 अवस्थित है। परीक्षा की अवधि प्रथम पाली में पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराहन 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली में अपराहन 01:45 बजे से अपराहन 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा भवन में प्रवेश का अंतिम समय प्रथम पाली में पूर्वाहन 09:00 बजे तक तथा दूसरी पाली में अपराहन 01:15 बजे तक है।

– परीक्षा केंद्र के भीतर की विधि व्यवस्था के लिए संबंधित केंद्र अधीक्षक की होगी जिम्मेवारी

बैठक में बताया गया कि परीक्षा केंद्र के भीतर की विधि व्यवस्था के लिए संबंधित केंद्र अधीक्षक की जिम्मेवारी होगी। नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों को भी दोषी जाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द 200 गज की परिधि में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोकथाम के लिए अपने स्तर से परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा हाल में मुख्य प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की प्रारंभिक जांच करिया आश्वस्त हो लेंगे कि किसी परीक्षार्थी के पास कोई चीट पूजा अथवा परीक्षा से संबंधित पुस्तके/ वांछित सामग्री/इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं हो। केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र को देखकर अंदर जाने दिया जाएगा।

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