नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर को मुंह के कैंसर का इलाज कराने की पर्याप्त सुविधा दे। अतुल उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई हत्या के मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहा है। कोर्ट को सूचित किया गया कि दोषी अतुल सेंगर मुंह के कैंसर से ग्रस्त है और उसे गहन इलाज की जरूरत है।
अदालत अतुल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने विभिन्न बीमारियों के इलाज और कानपुर में सर्जरी कराने के लिए आठ हफ्ते की पैरोल देने का अनुरोध किया था। अदालत ने 13 अगस्त को सुझाव दिया था कि वह हिरासत के साथ अतुल को पैरोल दे सकती है और उसके वकील को अपने मुवक्किल से यह निर्देश लेने को कहा था कि वह दिल्ली के किस अस्पताल में इलाज कराना चाहता है। अतुल के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व के निर्देशानुसार यह पता चला है कि उनका मुवक्किल मुंह के कैंसर से ग्रस्त है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील द्वारा यह कहे जाने पर कि जेल अधिकारी अतुल को उचित इलाज मुहैया कराएंगे, उसके वकील ने पैरोल के लिए जोर नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने यह निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि जेल अधिकारी डॉक्टरों की सलाह पर अतुल सेंगर का उचित इलाज सुनश्चित करेंगे।
इससे पहले सीबीआई के वकील ने कहा था कि अतुल की सेहत को देखते हुए उसे हिरासत में रखते हुए पैरोल दिया जा सकता है। हालांकि, वह प्रभावशाली व्यक्ति है एवं उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
बता दें कि तीस हजारी कोर्ट ने पिछले 13 मार्च को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अतुल सेंगर समेत सभी सातो आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी । 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी।