NEWSPR DESK- ऐसिड अटैक मामले में पिता पुत्र दो आरोपी को एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के न्यायालय ने सुनाई सजा। दस – दस साल कारवास सहित 50 – 50 हजार रुपया जुर्माना की सुनाई सजा।
जुर्माना की राशि नही देने के एवज 6 – 6 माह अतरिक्त सजा । मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 का। जहां जमीनी विवाद में आरोपी पिता के कहने पर आरोपी पुत्र ने पड़ोसी पे एसिड फेंक दिया था ।
मुंगेर न्यायालय के एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के कोर्ट ने जमीनी विवाद में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के कैलू यादव पर एसिड अटैक से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शंकरपुर गांव के चार आरोपियों मे विदेशी यादव को एसिड अटैक करने का आदेश देने एवं इनके पुत्र अरुण यादव को ऐसिड डालने के आरोप में दस दस साल कारवास सहित 50 – 50 हजार रुपया जुर्माना की सुनाई सजा।
जुर्माना की राशि नही देने के एवज 6 – 6 माह अतरिक्त सजा ।अभियोजन पक्ष से एपीपी जितेंद्र कुमार पटेल ने बहस में भाग लिया । इस मामले में एपीपी जितेंद्र पटेल ने बताया की 28 मई 2018 को सुबह में शंकरपुर गांव निवासी कैलू यादव ,आरोपी विदेशी यादव से सटे अपने घेरा बंदी किये हुए जमीन को देखने गया तो पाया कि घेरा बंदी का तार एवं पीलड़ टूटा है।
इस बात का लेकर कैलू यादव एवं विदेशी यादव मे विवाद हुआ ।फिर विदेशी यादव के आदेश पर उसके पुत्र अरूण यादव ने कैलू यादव पर ऐसिड डाल दिया एवं उसके अन्य पुत्र सरूप यादव एवं कांति यादव ने मारपीट किया था । एसिड डालने के बाद कैलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था । जिसके बाद न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 321/18 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद पिता पुत्र को दोषी करार दिया था।
- और उसके बाद आज सजा सुनाई ।अरूण यादव बीते पांच वर्ष से जेल में है वहीं विदेशी यादव को आज न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया । साथ ही बताया की अन्य दो आरोपी सरूण यादव एवं कांति यादव जमानत अवधि के दौरान दो माह से अधिक समय जेल में रहा इस वजह से उसे मुक्त कर दिया गया ।