एयर इंडिया को देना होगा जुर्माना, आखिर सैन फ्रांसिस्‍को फ्लाइट में पैसेंजर्स क्‍यों हुए परेशान…

Patna Desk

NEWSPR DESK- इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैंन फ्रांसिस्‍को जाने वाली फ्लाइट AI-183 के लगभग 24 घंटे डिले होने के मामले में डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्‍त रुख अपनाया है. बता दे की डीजीसीए ने विमान के एयर कं‍डीशन‍िंग की समस्‍या और यात्रियों की देखभाल में कोताही बरतने के आरोपों के तहत एयर इंडिया का नोटिस जारी किया है. इस नोटिस का जवाब एयर इंडिया को तीन दिनों में देना है.

 

इतना पढ़ने के बाद आपके मान में भी दो सवाल जरूर उठे होंगे. पहला- क्‍या डीजीसीए की इन जांचों का कुछ होता है, या फिर सिर्फ खानापूर्ती कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है. दूसरा- इस मामले में तो असल परेशानी यात्रियों को हुई है, ऐसे में उनको इस परेशानी के एवज में कुछ हर्जाना मिलेगा. तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों सवालों का जवाब और क्‍या कहते हैं इस मामले में डीजीसीए के नियम.

आपको बता दे की रेगुलेशन ऑफ फ्लाइट ड्यूटी लिमिट के उल्‍लघंटन मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया था. एयर इंडिया अपने जवाब से डीजीसीए को संतुष्‍ट नहीं कर पाया. जिसके बाद, डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया था. यह तो रहीं बीती बातें. अब बात करते हैं कि एयर इंडिया के इस मौजूदा मामले में क्‍या होगा?

 

डीजीसीए ने सैन फ्रांसिस्‍को की फ्लाइट के डिले और यात्रियों की हुई असुविधाओं को लेकर नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है. डीजीसीए यदि एयर इंडिया के जवाब से असंतुष्‍ट होता है तो एक बार फिर एयरलाइंस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. इस जुर्माने की राशि क्‍या होगी, यह डीजीसीए के आतंरिक कमेटी निर्धारित करेगी.

Share This Article