गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

Patna Desk
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भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में विगत तीन साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने मोगलपुरा की लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।वही 25 जुलाई को ADJ-V सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया था।लेडी डॉन जेवा खान को आजीवन कारावास सहित 30,000 रुपए का जुर्माना और उसके देवर इंतेसार को आजीवन कारावास सहित 50000 रुपए का जुर्माना का सजा सुनाई गई है मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वही कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है।

विगत तीन साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को हुई इस घटना में कुख्यात अपराधी टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था।वही मृतिका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाना में मामला दर्ज कराया गया था।जिसमें टिंकू मियां,जेवा खान,इंतेसार,बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बतादे की तीन साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को गैंगवार और पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मो इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी जेबा खान के आदेश पर इंतसार सहित अन्य अपराधियों ने आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरिफ की बेटी काजल 8 माह की गर्भवती थी।

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