बिहार विधानसभा चुनाव: प्रत्याशी केवल 40 लाख तक ही कर सकेंगे खर्च, चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

Jyoti Sinha
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बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और संभावना है कि इस महीने यानी सितंबर के अंत तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उससे पहले ही चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा तय करते हुए कड़े नियम लागू कर दिए हैं।

आयोग ने साफ कर दिया है कि एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये तक ही चुनाव खर्च कर सकेगा। इस सीमा से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवार पर कार्रवाई होगी।

खर्च की सख्त निगरानी
चुनाव घोषणा के बाद किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित रैली, सभा, रोड शो और प्रचार संबंधी गतिविधियों पर वीडियो निगरानी टीम (VST) की कड़ी नजर रहेगी। सभी कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि वास्तविक खर्च का आकलन हो सके।

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मिनटों में होगी कार्रवाई
आचार संहिता उल्लंघन या रिश्वतखोरी जैसी शिकायतों पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) तुरंत मौके पर पहुंचेगी। नकदी, शराब, हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री पकड़े जाने पर उसे जब्त किया जाएगा और गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही मामला 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायालय में भेजा जाएगा।

पारदर्शी चुनाव की तैयारी
वीडियो निगरानी टीम हर कार्यक्रम की शुरुआत में तारीख, स्थान, उम्मीदवार और पार्टी का नाम दर्ज करेगी। पोस्टर, बैनर, कट-आउट और चुनावी वाहनों तक की पूरी डिटेल रिकॉर्ड होगी। वीडियो अवलोकन टीम (VVT) रोजाना रिपोर्ट तैयार कर लेखा टीम और व्यय प्रेक्षक को सौंपेगी।

चुनाव आयोग का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का मकसद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है ताकि मतदाताओं पर किसी भी तरह का अनुचित दबाव या प्रभाव न डाला जा सके।

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