बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख़ों के ऐलान के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लागू होते ही मुंगेर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए राजनीतिक बैनर और पोस्टरों को हटाने का अभियान तेज़ी से चल रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 72 घंटे के भीतर जिले से सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होते ही मुंगेर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है।मुंगेर जिले की तीन विधानसभा सीटों — 164 तारापुर, 165 मुंगेर, और 166 जमालपुर — पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
इस संबंध में डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर और एसपी सैयद इमरान मसूद ने सोमवार की शाम संग्रहालय सभागार में संयुक्त प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी।डीएम ने बताया कि —नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगी,नामांकन पत्रों की समीक्षा 18 अक्टूबर को होगी,उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे,मतदान 6 नवंबर को औरमतगणना 14 नवंबर को होगी।पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन ने सरकारी, निजी और सार्वजनिक स्थलों से बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
डीएम के अनुसार —सरकारी भवनों से 24 घंटे में,निजी स्थलों से 48 घंटे में, औरसार्वजनिक स्थानों से 72 घंटे मेंसभी राजनीतिक प्रचार सामग्री हटा ली जाएगी।डीएम ने बताया कि जिले में कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 9,96,889 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।सिर्फ तारापुर विधानसभा क्षेत्र में ही 412 बूथों पर 3,29,260 मतदाता मतदान करेंगे।