भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव और देश के कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों के दौरान मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश (Paid Leave) देने का आदेश जारी किया है। आयोग ने शनिवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह अवकाश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत दिया जाएगा।
मतदान के दिन सभी को मिलेगा सवेतन अवकाश
निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी भी व्यवसाय, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान या निजी संस्थान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार रखता है, उसे मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवकाश के चलते किसी भी कर्मचारी के वेतन या भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगी।
दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक (कैजुअल) और अस्थायी कर्मचारी भी मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश के हकदार होंगे। यदि कोई संस्था या नियोक्ता इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बाहर काम करने वाले मतदाताओं को भी छूट
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे मतदाता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाई में काम करते हैं, लेकिन जिनका नाम मतदान सूची में उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है — उन्हें भी मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे घर लौटकर वोट डाल सकें।
राज्य सरकारों को पालन सुनिश्चित करने का निर्देश
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि हर मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
कब होंगे चुनाव
बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में — 6 और 11 नवंबर को होंगे।
वहीं, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे।
सभी सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी।