निगरानी कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को 3 साल की सजा, जुर्माना भी, फल दुकानदार से मारपीट कर छीन लिए थे 2300 रुपए

Puja Srivastav
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NEWSPR डेस्क। पुलिस के 3 जवानों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही संविदा चालक को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। जानकारी अनुसार पटना के गांधी मैदान में फल विक्रेता से मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में निगरानी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। साथ ही इन पुलिस कर्मियों और चालक पर जुर्माना भी लगाया गया है।

आपको बता दें की पूरा मामला पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है। जानकारी अनुसार वर्ष 2017 में एक फल दुकानदार से लूटपाट और मारपीट के मामले में निगरानी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों और एक संविदा चालक को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

मामला 10 सितंबर 2017 की रात का है। पीड़ित फल विक्रेता सुधीर रात करीब डेढ़ बजे पुनाईचक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान जमाल रोड के पास एक गश्ती वाहन ने उन्हें पूछताछ के लिए रोका। आरोप है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की और पर्स में रखे 2300 रुपये जबरन छीन लिए। घटना के बाद सुधीर पैदल डाकबंगला चौक पहुंचे, जहां तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी घटना की जानकारी दी।

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इसके बाद सुधीर को गांधी मैदान थाना लाया गया। जहां लूटपाट में शामिल पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। थाने पहुंचते ही सुधीर ने सभी आरोपितों की पहचान कर ली। बाद में आरोपितों ने छीने गए रुपये लौटा दिए। मामला मीडिया में आने के बाद दबाव बढ़ा और 12 सितंबर 2017 को तत्कालीन एएसआई विद्यानंद पासवान, सिपाही नौशाद आलम, मोती राम और संविदा चालक वीरेंद्र कुमार के खिलाफ गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया।

उस समय तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज के निर्देश पर मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसमें सभी आरोपित दोषी पाए गए। इसके बाद सभी को थाने से ही गिरफ्तार किया गया, निलंबित किया गया और विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। सभी आरोपितों को जेल भी भेजा गया था। वहीं अब निगरानी कोर्ट ने मामले में चारों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा और जुर्माने का आदेश दिया है।

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