NEWS PR डेस्क: दरभंगा, 04 फरवरी 2026। जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में जाले अंचल के राजस्व कर्मचारी जयसिंह कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कैंप निरीक्षण में सामने आई अनियमितता
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित कैंपों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि राजस्व कर्मचारी जयसिंह कुमार द्वारा कार्य में टाल-मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है और किसानों को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपा गया था।
छह गांवों में बेहद धीमी प्रगति
प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि जाले अंचल के अंतर्गत आवंटित छह गांव—करदौली, सिसौनी रजौन, करवा, तरियानी, रजौन और रजौन असली में पिछले तीन दिनों के दौरान मात्र 17 किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्रेशन किया गया। इसे कर्तव्यहीनता और वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना गया।
आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
जिला प्रशासन ने इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह आचरण सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डालने वाला है, जो दंडनीय श्रेणी में आता है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन, मुख्यालय तय
आरोपों को गंभीर मानते हुए जयसिंह कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले अंचल को बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, किरतपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता देय होगा।
तीन दिनों में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश
जाले के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-क) तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।