1 अप्रैल से लागू होंगे नए कचरा प्रबंधन नियम, नए नियमों से बदलेगी देश की वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था

Amit Singh

NEWS PR डेस्क: नई दिल्ली, 30 मार्च। देश में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ये नए नियम 2016 के पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे।

नए नियमों में चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) जैसे आधुनिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिससे कचरे के बेहतर प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत अब कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों-गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल अपशिष्ट-में अलग करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने थोक कचरा उत्पादकों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न कचरे का संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो। साथ ही, पूरे कचरा प्रबंधन तंत्र की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी।

नियमों में शहरी और ग्रामीण निकायों के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार की भूमिकाएं भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। औद्योगिक इकाइयों-जैसे सीमेंट और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स-को अगले छह वर्षों में अपशिष्ट-आधारित ईंधन (RDF) के उपयोग को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाना होगा।

इसके अलावा, कचरा प्रसंस्करण और निपटान के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और संबंधित इकाइयों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। इन सुविधाओं का नियमित ऑडिट भी किया जाएगा।

नए नियमों में लैंडफिल पर निर्भरता कम करने, समयबद्ध कार्य योजना लागू करने और ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का भी प्रावधान किया गया है। पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष दिशानिर्देश भी शामिल किए गए हैं।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। Central Pollution Control Board ने पहले ही केंद्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री Kirti Vardhan Singh ने लोकसभा में लिखित जवाब के जरिए बताया कि नए नियम देश में कचरा प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे।

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