कोर्ट से अंतरिम राहत: कुचायकोट विधायक की गिरफ्तारी पर 7 मई तक रोक

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी का गहन अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे फिलहाल दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई टल गई है।

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: कुचायकोट/पटना, 28 अप्रैल। जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके सीए राहुल तिवारी को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III सह विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर 7 मई तक रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी का गहन अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे फिलहाल दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई टल गई है।

यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब विधायक और उनके सहयोगी पर कथित रूप से भू-माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। इसी सिलसिले में पहले अदालत द्वारा दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी।

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ताजा सुनवाई में विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने दलीलें पेश कीं।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 7 मई निर्धारित की है। अब केस डायरी के अध्ययन के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर नजरें बनी हुई हैं।

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