बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी।
लॉकडाउन बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू होगा। इस दौरान अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी । जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। लॉकडाउन के गाइडलाइन्स पीआईबी ने ट्वीट करके शेयर किए हैं।
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।
रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं
सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश
राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज
सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट
सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे
ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे तथा निर्माण कार्य जारी रहेगा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों
सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।
हाई कोर्ट से मिली फटकार के बाद सरकार ने लिया फैसला
सोमवार को कोरोना संक्रमण में वृद्धि और उपचार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महाधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार से बात करें और मंगलवार यानी चार मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। साथ ही कहा कि अगर आज निर्णय नहीं लिया जाता है तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकती है। कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा था। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के बाद भी कोरोना मरीजों के उपचार की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। केंद्रीय कोटा से मिले रोजाना 194 टन की जगह मात्र 160 टन ऑक्सीजन का उठाव हो रहा है। राज्य में एडवाइजरी कमेटी तक नहीं बनी, जो इस कोरोना विस्फोट से निपटे, कोई वार्ड रूम तक नहीं बने।