NEWSPR DESK- भारत में रोजाना करीब 2 करोड़ लोग ट्रेनों से सफर करते हैं. इतने सारे यात्रियों के किए रेलवे ने कड़े नियम निकाले है। नियम को तोड़ने वालें पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है. अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग चलती ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट (Smoking in Train) पीते हैं, जबकि कुछ लोग ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर सिगरेट पीते हैं. अगर ऐसी आदत है जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि रेलवे अब अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है.
वैसे तो रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन में या उसके टॉयलेट में बीड़ी-सिगरेट पीने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. मसलन, कुछ लोग सिगरेट पीकर उसका टोटा टॉयलेट के डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे कई बार आग लगने की घटनाएं भी हो चुकी हैं. ऐसी स्थिति में आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
ट्रेन में अगर आप धूम्रपान करते हैं या बीड़ी-सिगरेट पीते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को समस्या हो रही है और उनके बार-बार कहने पर भी आप नहीं मानते तो शिकायत पर आपके खिलाफ रेलवे पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर सकती है. ऐसे यात्री को जुर्माना लगाने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है. ट्रेन में तो सिगरेट-बीड़ी ही नहीं सिर्फ माचिस जलाने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे आगजनी की आशंका रहती है जो अन्य यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल सकती है.