काले हिरण शिकार मामले में तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष को डीआईजी ने किया बर्खास्त।

Patna Desk
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सासाराम, बीते 15 सितंबर 2023 को रोहतास वन क्षेत्र में हुए एक काले हिरण के शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चन्द्र क्षा ने तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विदित हो कि बीते वर्ष वन्य जीव तस्करों द्वारा रोहतास वन क्षेत्र में एक काले हिरण का शिकार किया गया था तथा चेनारी थानाध्यक्ष की मदद से इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन वन विभाग को जैसे हीं इसकी सूचना मिली उसने वन विभाग की एक टीम को भेज कर काले हिरण के मांस व सिंघ के साथ चेनारी थाना परिसर में खड़े एक स्कॉर्पियो को जप्त कर लिया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने चेनारी थानाध्यक्ष को भी अपने साथ लेकर वन विभाग के कार्यालय पहुंची। जहां उनसे काफी लंबी पूछताछ की गई। वहीं इस पूरे मामले में रोहतास पुलिस की संलिप्तता सामने आने पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। जिसको देखते हुए एसपी विनीत कुमार ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने चेनारी थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार विभागीय कार्रवाई में भी कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं पद का दुरुपयोग करते हुए अनैतिक लाभ प्राप्त करने के दोषी पाए गए हैं। जिसके आलोक में शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने शंभू कुमार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हीं बर्खास्त कर दिया है।

डेहरी स्थित डीआईजी कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए नवीन चंद्र झा ने बताया कि चेनारी थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभु कुमार द्वारा बीते 15 सितंबर 2023 को संध्या 4:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर लौंजी गाँव से एक व्यक्ति राजू बेग को काला हिरण के मांस एवं मांस लगा सिंग के साथ गिरफ्तार किया गया था। परन्तु तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में ना कोई कानूनी कार्रवाई की गई और ना हीं वन विभाग को सूचना दिया गया। निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से काला हिरण के मांस की बात को छुपाते हुए गिरफ्तार व्यक्ति राजू बेग को पीआर बॉण्ड पर मुक्त भी कर दिया। लेकिन वन विभाग को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उसके द्वारा काला हिरण का मांस लगभग 05 किग्रा एवं मांस लगा हुआ काला हिरण का सींग चेनारी थाना परिसर से बरामद किया गया और प्राथमिकी दर्ज करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष को भी अभियुक्त बनाया गया। इधर रोहतास एसपी विनीत कुमार को जब पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई तो उनके द्वारा सासाराम एसडीपीओ के द्वारा जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर शंभु कुमार को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध रोहतास जिला विभागीय कार्यवाही 710 – 140/23 प्रारंभ किया गया। डीआईजी नवीन चंद्र झा ने कहा कि तत्कालीन थानाध्यक्ष विभागीय कार्रवाई में भी कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ लेने के दोषी पाए गए हैं तथा मेरे स्तर से भी पूरे मामले की गहराई से जाँच की गई है। जिसको देखते हुए तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक शंभु कुमार-2 को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाता है। वहीं इस कार्रवाई से सख्त संदेश देते हुए डीआईजी नवीन चंद्र झा ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध आगे भी कठोर से कठोर करवाई की जाएगी।

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