NEWSPR डेस्क। शराब मामले में सुनवाई के लिए जिले में छह विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक भभुआ अनुमंडल के लिए विशेष कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में एहसान अहमद भूमि उप समाहर्ता भभुआ को नियुक्त किया गया है।
जबकि मोहनिया अनुमंडल के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहनिया राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैमूर के लिए वरीय उप समाहर्ता कुमार ब्रजेश, वरीय उप समाहर्ता वरुणजय कुमार,वरीय उप समाहर्ता एंजेलिक कृति और वरीय उप समाहर्ता पम्मी रानी को कैमूर के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है।
सरकार की ओर से 2016 के मूल कानून में बदलाव के बाद अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की ओर से तय जुर्माना की रकम जमा करने पर अभियुक्तों को छोड़ दिया जाएगा। तत्काल जुर्माने की रकम जमा नहीं करने की हालत में एक महीने की साधारण कैद का भी प्रावधान किया गया है।
जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला और अनुमंडल के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस मामले में निर्देश दिया गया है कि उक्त पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्ति प्रदान किए जाने के उपरांत बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 37 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी निर्णय लेंगे।
कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे) की रिपोर्ट