जिले में कोचिंग संस्थान अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं होंगे। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई भी होगी।इस बारे में कैमूर डीएम सावन कुमार ने आदेश जारी किए हैं।गौरतलब हो कि
मंगलवार को को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार द्वारा ज़िले में कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों से सम्बंधित समीक्षा बैठक की गई एवं निम्न दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधी यानी सुबह 09 बजे से पूर्व एवं संध्या 4 बजे के बीच नहीं चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा टीचिंग फ़ैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखने का निर्देश दिया गया जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा ग़ैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हो।
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी व पदाधिकारी को रखा है तो उसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया।जिला पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को 31 अगस्त 2023 तक दंडाधिकारीयों को प्रतिनियुक्त कर सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण व जांच कर जो कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कार्य करते पाए जाएं उन्हें लिखित चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2023 के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उपरोक्त बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।कैमूर डीएम ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए।आदेश के उलंघन पर कारवाई होगी।