NEWSPR DESK-व्यवहार न्यायालय कहलगाँव ने जिलाधिकारी भागलपुर सहित तीन अधिकारियों के वाहन को कुर्क करने का आदेश दे दिया है. कहलगाँव कोर्ट के अवर न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने वाद संख्या04/20 कुंदन कुमार सिन्हा बनाम
बिहार सरकार के मामले में यह आदेश पारित किया है. साथ ही यह आदेश डिग्री होल्डर को 4 लाख 71 हजार 380 रूपये का भुगतान न्यायलय के आदेश के बाद भी नहीं किये जाने एवं कोर्ट की अवहेलना करने पर आया है.जिलाधिकारी भागलपुर के सफारी स्टॉर्म गाड़ी संख्या बीआर 10 ऐबी 0777 के अलावा मुख्य अभियंता वॉटर रिसोर्स विभाग की सरकारी गाड़ी संख्या बीआर 08 पी 4510 तथा गंगा पंप नहर परियोजना के अभियंता शिवनारायणपुर की सरकारी गाड़ी संख्या बीआर 9 जी 4715 को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. साथ ही कोर्ट ने उक्त पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि उपरोक्त पदाधिकारी गण आदेश प्राप्ति के सात दिनों के भीतर अपनी अपनी उपरोक्त रजिस्ट्रेशन संख्या की गाड़ियों को स्वयं से नाजिर व्यवहार न्यायालय कहलगांव को हैंडओवर करें जिससे कि गाड़ियों को बेच कर कर डिग्री होल्डर को राशि दिया जा सके.
उधर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क सह प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, नागेन्द्र कुमार गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि माननीय न्यायालय कहलगांव द्वारा जिलाधिकारी भागलपुर से संबंधित जो आदेश पारित किया गया है।
इस संबंध में विधि शाखा, भागलपुर से बात करने पर बताया गया कि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी या आदेश विधि शाखा को प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश प्राप्त होने के उपरांत इसके विभिन्न न्यायिक पहलू पर विचार किया जाएगा।