चुनाव के दौरान रोड शो या सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य-डीएम सावन कुमार

Patna Desk

 

NEWSPR DESK- कैमूर शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के द्वारा आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के निमित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई।

 

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के दौरान रोड शो या सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति प्रमाण पत्र के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

 

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं समर्थकों के निवास और दल के कार्यालय में उपयोग के लिए दल व अभ्यर्थी के केवल तीन ध्वज का प्रयोग किया जाना चाहिए। झंडों का प्रदर्शन स्थानीय कानून और न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन होगा।

 

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वाहन पर एक ध्वज लगाने की अनुमति की जाएगी। वाहन पर कोई भी बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक वाहन पर यथोचित आकर के एक या दो छोटे स्टीकर लगाने की अनुमति दी जाएगी।

 

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति अनिवार्य है। बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या कराएगा।

 

जिस पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना दिया गया हो। बैठक में उप विकास आयुक्त, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे।

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