छेड़खानी मामले में अभियुक्त को 3 साल सश्रम कारावास की सजा, सिविल कोर्ट ने सुनाई सजा

Patna Desk

 

NEWSPR DESK – कैमूर,छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा ब्यवहार न्यायलय भभुआ ने सुनाई है। है सिविल कोर्ट भभुआ में एडीजे 6 पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय सिविल कोर्ट भभुआ कैमूर की अदालत ने दुर्गावती थाना क्षेत्र के अभियुक्त परवेज खान को छेड़खानी के मामले में अधिनियम के अंतर्गत तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपये फाइन भी लगाया है। फाइन नहीं देने पर छह महीना का अतिरिक्त सजा सुनायी है। इसकी जानकारी पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने दिया। उन्होंने बताया कि उक्त अभियुक्त को 3 साल की सजा हुई है। फाइन नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

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