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जज उत्तम आनंद मर्डर केस में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा, परिजन बोले-फांसी के लिए ऊपरी अदालत में करेंगे अपील

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NEWSPR डेस्क। खबर धनबाद से है। जहां जज उत्तम आनंद के मौत के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोनों दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज उत्तम आनंद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दोनों दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को उम्रकैद की सजा का आदेश सुनाई गयी है।

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वहीं जज उत्तम आनंद के बहनोई विशाल आनंद ने कहा कि न्यायपालिका को वह सम्मान करते हैं पर दोनों दोषियों को फांसी होनी चाहिए थी। इसके लिए वे ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सीसीटीवी कैमरे से मिले वीडियो को अहम सबूत माना। सीबीआई के अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित जिंदल ने कहा कि अदालत ने पाया कि दोनों आरोपी नशे में नहीं थे।

जिंदल ने कहा कि अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि ‘यह जानबूझकर की गई हत्या का मामला है’। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने मीडियाकर्मियों से कहा कि सीबीआई ने हत्या की मनगढ़ंत कहानी रची। एक साल पहले जज की मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से कुचले जाने के कारण मौत हुई थी। कई लोग इसे हत्या मानकर चल रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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