जिम ट्रेनर अटैक केस में खुशबू का बेल सुप्रीम कोर्ट ने किया रिजेक्ट, फिलहाल जेल में ही रहेगी खुशबू सिंह

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना का बहुचर्चित जिम ट्रेनर अटैक केस में देल में बंद खुशबू को एक और झटका लगा है। बता दें कि उनकी तरफ से नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिम ट्रेनर के वकील द्विवेदी सुरेंद्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की डबल बेंच ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।

वहीं डबल बेंच ने माना कि इस कांड में खुशबू ही मुख्य आरोपी है और साजिशकर्ता है। इसलिए इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया केस की सुनवाई वर्चुअल मोड में हुई। बता दें कि सुरेंद्र के अनुसार, 13 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एएम बदर की बेंच ने जमानत याचिका को खारिज किया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट को इस मामले का ट्रायल 9 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिए जो आधार पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिया है, वह सही है। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है।

जिसके बाद खुशबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील राजेश कुमार और बिहार सरकार की ओर से वकील देवाशीष भरुका शामिल हुए थे। 18 सितंबर 2021 की सुबह कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को उनके घर के पास ही घात लगाए अपराधियों ने 5 गोली मारी थी। इस वारदात ने राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में सनसनी मचा दी थी। जिसमें डॉ राजीव सिंह और खुशबू सिंह का नाम आया था। बाद में पता चला कि खुशबू ने अपने पुराने कई प्रेमियों के साथ मिलकर प्रेमी जिम ट्रेनर को मारने का प्लान बनाया। जिसके बाद से अब तक वह जेल में बंद हैं।

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