नई दिल्ली करुणा काल के बीच केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है चिटफंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया जाए।
इससे पहले हुए सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केएर्स फंड का बचाव किया था, केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा में राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे फंड पर रोक नहीं लगाते है जिनमें स्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने कहा कि पीएम केयर फंड बनाने पर रोक नहीं है, इस फंड में लोग स्वेच्छा से दान दे सकते हैं, इसलिए सारा पैसा NDRF में ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, इस मामले में दायर जनहित याचिका ख़ारिज की जाए।
4 सप्ताह में कोर्ट में मांगा था जवाब
मामले में 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमें वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब हलफनामा दायर करने के लिए कहा था।
याचिका में कहा गया है कि
1) केंद्र को डीएमए के अनुसार कोविद -19 को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिए
2) केंद्र को राहत के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करना चाहिए और डीएमए के अनुसार उन मानकों को लागू करना चाहिए
3) पीएम केयर फंड की सभी रसीदें जो सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं की जा रही हैं और यहां तक कि बुनियादी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा रहा है, उन सभी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित किया जाए और डीएमआर के अनुसार एनडीआरएफ से उपयोग किया जाएगा