पुन: लॉकडाउन को लेकर बाढ़ प्रशासन हुई अलर्ट! प्रशासन ने बताया दुकान खोलने की नियम व शर्तें

Sanjeev Shrivastava

बाढ़ः पटना जिला के बाढ़ में पुनः लॉकडाउन को लेकर आज सुबह से ही प्रशासन अलर्ट दिखी। अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार के नेतृत्व में बाढ़ प्रशासन की पूरे टीम ने शहर भ्रमण कर माइर्किंग सिस्टम के जरिए दुकान खोलने की तौर- तरीके समझाते दिखे। इस दौरान बगैर मास्क लगाए 32 लोगों से 16 सौ रुपए जुर्माने भी वसूल किए गए। वहीं बगैर हेलमेट के गुजर रहे वाहन चालकों को भी सख्त हिदायत दी गई कि, अगली बार से हेलमेट लगाना न भूलें। अन्यथा प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाना पड़ेगा।

दुकान खोलने का यह है समय

 बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पुनः लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है! जिसमें आवश्यक आवश्यकता में शुमार फल, दूध, सब्जी, मीट -मछली आदि की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक, और फिर श्याम 4:00 बजे  से 7:00 बजे  तक हीं खोली जाएगी! उसके बाद जो भी दुकान खोले हुए पकड़े जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी! बाकी दुकानों पर पूर्वर्ती लॉकडाउन की नियम ही लागू रहेगी।  एसडीएम ने कहा कि पुनः लॉकडाउन की अवधि में मास्क लगाकर चलना पहली प्राथमिकता है जिसे नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता है।  इस अभियान में बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार, अपर अनुमंडल अधिकारी मोहम्मद इमरान, के साथ अंबरीश राहुल (एएसपी बाढ़) अमरेंद्र कुमार सिन्हा (प्रखंड विकास पदाधिकारी बाढ़), भी पूरे दलबल के साथ सहयोग करते नजर आए।

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