शराब तस्करी मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा

Patna Desk

 

NEWSPR DESK- भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 में दो थाना क्षेत्र के मामले में 3 शराब कारोबारी को मधनिशेद के तहत 5–5 साल कारावास की सजा 1–1 लाख जुर्माना लगाया गया है।

 

जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। बता दे की पीरपैंती थाना क्षेत्र के प्रविन कुमार को जगदीशपुर के पर शराब की खेप ले जाते हुए वाहन चेकिंग के दौरान 18 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से 26 लीटर से अधिक शराब बरामद किया गया था।

 

वही गोराडीह थाना के द्वारा कोतवाली बांका की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग पर एक स्विफ्ट कार से 81 लीटर शराब बरामद किया था जिसमें दो शराब तस्करो राजेश मंडल और सीताराम मंडल को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोनों मामलों में सोमवार को सजा के बिंदु पर रखा गया था वही दोनों मामले में सजा सुनाई गई है।

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