हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2023-24 कि बजट का पैसा 10 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही आपको बता दे पैसा नहीं दिए जाने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
ऐसे में कोर्ट ने तीन विश्वविद्यालय के खाता के संचालक पर पाबंदी जताई है। इसके लिए अगली सुनवाई का तारीख 25 जून। राज्य के विद्यालयों के बजट की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक तीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं पहुंचे थे जिस वजह से यह फैसला लिया गया है ।