NEWSPR DESK कैमूर- 15 जून से 18 जून तक बंदोबस्ती वर्ष 2024-25 कृषि कार्य के लिए खुली डाक की जायेगी। जिला प्रशासन ने सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा सिकठी, महमदपुर अखलासपुर, बारे, शेरपुर, बरियारचक, परसिया एवं भेकास की भूमि की बंदोबस्ती वर्ष 2024-25 कृषि कार्य (खेती) के लिए खुली डाक द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को अंचलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में 11:00 बजे पूर्वाह्न में की जायेगी। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को बंदोबस्त नहीं हो पाई तो दिनांक 15.06.2024 एवं 18.06.2024 को पुनः की जाएगी। डाक प्रारंभ होने के पूर्व वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत अग्रधन के रूप में अंचल नजारत में जमा करना होगा। डाक समाप्ति के पश्चात सफल डाक वक्ता को पूरी राशि एक मुश्त जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन राशि को जप्त कर लिया जाएगा। परवाना के निर्गत होने के पश्चात ही भूमि पर कृषि कार्य का अधिकार एक वर्ष के निर्धारित तिथि तक होगा। भूमि की बंदोबस्ती बिना कारण बताए स्थगित, निलंबित, रद्द करने का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ को सुरक्षित होगा। अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। स्टांप अधिनियम के अंतर्गत बंदोबस्ती राशि पर 3 प्रतिशत से स्टांप शुल्क देय होगा।