तबलीगी जमात से जुड़े 17 नागरिकों ने कबूला अपराध, 6-6 घंटे का कारावास, ढाई-ढाई हजार जुर्माने पर हुए रिहा

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR डेस्क। मार्च 2020 से देशभर में लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने, महामारी फैलाने और टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करने के आरोप में तबलीगी जमात से जुड़े कजाकिस्तान व किर्गिस्तान के 17 नागरिकों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पटना सिविल कोर्ट में तबलीगी जमात से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश माधवी सिंह की अदालत ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 वी का दोषी पाते हुए सभी आरोपितों को न्यायालय की कार्य अवधि सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का कारावास और प्रत्येक सदस्य को 2500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला बुधवार को विशेष अदालत में आरोप गठन की सुनवाई के लिए निश्चित था, लेकिन सभी आरोपितों द्वारा अपना-अपना अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने यह सजा सुनाई। इन दोनों मामलों में जिन लोगों को सजा सुनाई गई, उनमें कजाकिस्तान के माईचीन चशमोर के अलावा किर्गिस्तान के उसस्ते वेमकोव जेकेसिन, झूमानोव मिखेक, टोली भुसोव अजामत, तलाइवेक उल उलान, बेक वोव उलान, इसराइलोव मारलिस समेत कुल 17 सदस्य शामिल थे।

लॉकडाउन के दौरान 13 अप्रैल 2020 को पटना के दीघा और फुलवारी थाने में मामला दर्ज किया गया था। पहला मामला दीघा थाना अंतर्गत कुर्जी गेट संख्या 74 के पास स्थित मस्जिद से कजाकिस्तान व किर्गिस्तान के 10 नागरिकों तथा फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत मस्जिद से किर्गिस्तान के 7 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था।

पटना से विक्रांत कि रिपोर्ट…

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