सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे अब सभी ऑनलाइन पोर्टल और ऑनलाइन कंटेट प्रोग्राम, जारी हुआ आदेश

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR डेस्क। अब देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि अब सभी ONLINE PORTAL और ONLINE CONTENT प्रोग्राम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे।

इसकी अधिसूचना बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। इसके तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ONLINE FILMS के साथ AUDIO-VIDEO PROGRAMME, ONLINE NEWS AND CURRENT AFFAIRS के कंटेंट आएंगे।

बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेट देने वाले माध्यमों को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया है। केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद कंटेट प्रोगामर और पोर्टल चलाने वालों में हर्ष का माहौल है और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद हैं, वहीं डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी ज्यादा होता है।

इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटिल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी।

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