NEWSPR डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पर बैन लगाते हुए सभी राज्यों को इसके निर्माण तथा बिक्री पर रोक लगाने एवं बेचने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि कई राज्यों में अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी नहीं हुआ है और इस व्यवसाय से जुड़े लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए दीपावली के अवसर पर बिक्री में लगे हुए है।
औरंगाबाद में भी कोर्ट के आदेश के बाद इससे जुड़े व्यवसायियों में नाराजगी है। क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि ग्रीन पटाखे की आड़ में पटाखा निर्माता प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह उत्सव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी को खतरे में डालकर उत्सव मनाने की छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यवसाईयों का कहना है कि जब पटाखे बिकेंगे ही नही तो उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे और भूखों मरने की स्थिति उतपन्न हो जाएगी।
औरंगाबाद से रूपेश की रिपोर्ट