भागलपुर कोर्ट ने शराब के दो अलग अलग मामलों में दोसी को पांच साल की सुनाई गई सजा

Patna Desk

भागलपुर कोर्ट ने पीरपैंती थाना कांड संख्या 218/19 एवं विशेष उत्पाद बाद संख्या 816/19 के एक अभियुक्त डॉक्टर कुमार को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016की धारा (ए) के तहत पांच साल की सजा एवं एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है और रूपये नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई वहीं दूसरे मामले में संहोला का पुलिस जख स्थान भूरिया मोड पर वाहन चेकिंग करने के वक्त लगभग एक बजे एक ब्लू रंग के मालवाहक टेंपू को पकड़ा था.

पकड़ाए गए व्यक्ति का नाम कारगिल कुमार बताया जा रहा है जिसने चार प्लास्टिक डब्बे में कुल 80लीटर देशी शराब एवं प्रत्येक डब्बे मे 20 लीटर विदेशी शराब 750 एमएल के साथ और कई विदेशी शराब बरामद किया गया था जिसमे प्रदीप यादव जप्त वाहन के मालिक हैं.. इनको भी 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रूपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

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