BIG BREAKING- बिहार में अब थाना की अनुमति के बिना शादी और श्राद्ध पर लगी रोक

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में तय मापदंडों से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होने दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इसे सुनिश्चित कराने हेतु आदेश जारी किया है। थानाध्यक्षों के माध्यम से एसपी इसका पालन सुनिश्चित कराएंगे।

कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सराकर द्वारा 18 अप्रैल को गाडइलाइन जारी किया है। राज्यभर में नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा धार्मिक संस्थानों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं।

शादी समारोह के साथ श्राद्ध कार्यक्रम के आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है पर इसमें लोगों की मौजूदगी सीमित कर दी गई। ऐसे आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। लगन का मौसम शुरू है। गाजे-बाजे और बाराज भी निकल रहे हैं। ऐसे में समारोह में 100 से ज्यादा लोगों उपस्थित न हो इसपर विशेष फोकस किया गया है।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि वह आयोजकों को थाना प्रभारी के जरिए यह बता दें कि किसी भी सूरत में तय मापदंड से ज्यादा व्यक्ति समारोह में मौजूद न हों। वहीं, आयोजन स्थल पर मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा सरकार द्वारा जारी अन्य सभी दिशा-निर्देशों का थाना प्रभारी अपने इलाके में सख्ती से इसका पालन कराना सुनिश्चित करें।

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