NEWS PR डेस्क: भागलपुर: अवैध विदेशी शराब बरामदगी के मामले में भागलपुर की विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 शिव कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त अरविंद कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला सबौर थाना कांड संख्या 356/2024 से जुड़ा है।
बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार
न्यायालय ने अरविंद कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत दोषी पाया। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
छापेमारी में सुमो विक्टा और अपाची बाइक से मिली थी शराब
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने छापेमारी के दौरान सुमो विक्टा वाहन और अपाची मोटरसाइकिल से करीब 65.25 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी।
बरामद शराब में रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और मैजिक मोमेंट्स समेत कई ब्रांड शामिल थे। शराब बरामदगी के बाद इस मामले में सबौर थाना में कांड संख्या 356/2024 दर्ज किया गया था।

दो अन्य अभियुक्तों को अदालत ने किया बरी
इस मामले में दो अन्य अभियुक्त माइकल डिजुआ उर्फ राजकुमार मंडल और राकेश कुमार उर्फ पप्पू पासवान भी आरोपी बनाए गए थे हालांकि, उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने दोनों को आरोपों से मुक्त कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद जहां अरविंद कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई, वहीं अन्य दो आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में राहत मिली।
भागलपुर से रिपोर्टर : श्यामानंद सिंह