NEWS PR डेस्क: पटना: बिहार विधान परिषद में सोमवार को राज्य सरकार ने दो अहम घोषणाएं कीं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन को जानकारी दी कि राज्य में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांस की बिक्री अब केवल लाइसेंस के आधार पर ही की जा सकेगी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में दरभंगा में कार्रवाई भी की गई है और वहां खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम व्यवस्था, स्वच्छता और नियमन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
इसी के साथ सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए शव वाहन से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या नगर विकास विभाग अब शव वाहन से कर वसूली नहीं करेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा विधान परिषद में कर दी गई है।
राज्य सरकार के इन फैसलों को एक ओर प्रशासनिक सख्ती तो दूसरी ओर सामाजिक संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है। जहां मांस बिक्री को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है, वहीं शव वाहन पर टैक्स समाप्त कर शोकग्रस्त परिवारों को आर्थिक राहत देने का प्रयास किया गया है।