बिहार चुनाव 2025: आचार संहिता लागू, ₹50,000 से ज़्यादा कैश रखने पर अब जरूरी होंगे दस्तावेज़

Jyoti Sinha

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत अब ₹50,000 से अधिक नकद ले जाने पर वैध दस्तावेज़ रखना अनिवार्य कर दिया गया है।जिला प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ₹50,000 से ज़्यादा नकद रकम लेकर चलता है और उसके पास स्रोत या उद्देश्य का प्रमाण नहीं है, तो वह राशि जब्त की जा सकती है।चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा ₹40 लाख तय की गई है। हर प्रत्याशी को नया बैंक खाता खोलना होगा और सभी चुनावी खर्च उसी खाते से करने होंगे। ₹10,000 से ऊपर के हर भुगतान पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए जिले में करीब 20 प्रवर्तन एजेंसियां (Enforcement Agencies) तैनात कर दी गई हैं।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि आम नागरिकों के लिए ₹50,000 से अधिक नकदी रखना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसके लिए वैध साक्ष्य जैसे —बैंक विड्रॉल स्लिप,मोबाइल मैसेज,व्यापारिक बिल,या भुगतान रसीद रखना जरूरी होगा।शादी, इलाज या व्यापारिक कार्यों के लिए नकदी ले जाने वालों को केवल प्रमाण साथ रखना अनिवार्य है। वहीं, एटीएम वैन और बैंक को भी कैश ट्रांसफर से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।—अगर पकड़ा गया कैश तो क्या होगा?यदि किसी व्यक्ति से ₹50,000 से अधिक नकदी बिना वैध दस्तावेज़ों के बरामद की जाती है, तो वह राशि अस्थायी रूप से जब्त कर ली जाएगी।संतोषजनक प्रमाण देने पर राशि वापस की जा सकती है, अन्यथा रकम कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यदि जब्त की गई नकदी या आभूषणों की कीमत ₹10 लाख से अधिक है, तो उसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी।

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