बिहार के गर्ल्स हॉस्टल में अब सख्त पहरा: विजिटर एंट्री पर ब्रेक, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Puja Srivastav

NEWS PR डेस्क : Nit छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बिहार पुलिस की नींद खुली है। राज्य भर के छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी हॉस्टल संचालकों को अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं।

हॉस्टलों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी की जिम्मेदारी वार्डन को सौंपी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना पहली प्राथमिकता होगी। शम्भु गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका पर कार्रवाई के निर्देश डीजीपी विनय कुमार ने दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन ने घटना की जानकारी समय पर पुलिस को नहीं दी।

डीजीपी विनय कुमार के अनुसार, 6 जनवरी को छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था और दावा किया गया कि नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण छात्रा की मौत हुई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुरुष के स्पर्म मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है।
मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी।

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