सहायक अभियंताओं की नियुक्ति का रास्ता साफ, जानें हाईकोर्ट का क्या फैसला आया

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। महाधिवक्ता रवि रंजन ने बताया कि इससे पहले सहायक अभियंताओं के नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह कह रोक लगा दी गई थी कि ये नियुक्तियां 2015,2017 और 2018 में निकली वैकेन्सीज को भरने के लिए की जा रही है। ऐसे मे इस पर 2019 के बाद आया नया नियम लागू नहीं होगा। ऐसा कहकर सिंगल बेंच ने मामले को खारिज कर दिया था।

इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अदालत के डबल बेंच में अपील याचिका दायर की थी। अब डबल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। महाधिवक्ता ने बताया कि इस फैसले से सभी विभागों में होने वाली नियुक्ति प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी, जो वैकेन्सीज 4-5 साल से रुकी हुई थी, या फिर विलंब से परीक्षा हुई। इस बीच में कई नियम बदल गए। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में अड़चन आ रही थी कि नियुक्ति पुराने नियम अनुसार किया जाए या फिर नए नियम के अनुसार। ऐसे में आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अडचने खत्म हो गई है। अब नए नियम के अनुसार ही नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी।

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