NEWSPR DESK- इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश के पांच शहरों में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश पर योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूपी में पूर्ण लॉकडाउन का इरादा नहीं है। योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नही लगेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले ही संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया है। इन उपायों के तहत कन्टेनमेंट जोन के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया है। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के विशेष अभियान के संचालन के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मास्क के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। इस संबंध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है।
सार्वजनिक आयोजन में खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति तथा बन्द स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तथा पूर्ण कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ अनुमन्य किया गया है। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति न जाएं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों तथा एयरपोर्ट पर लोगों की इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर से स्क्रीनिंग तथा लक्षण के आधार पर टेस्टिंग प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने उपचार के साथ-साथ सख्ती के जो कदम उठाए हैं, उससे कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसके दृष्टिगत, प्रदेश सरकार फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में 26 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश योगी सरकार को दिया था जिस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यूपी में पूर्ण लॉकडाउन का इरादा नहीं है।