पटना में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती: मानकों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Jyoti Sinha
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पटना से एक अहम खबर सामने आई है। जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की अब एक नई जांच कमेटी निगरानी करेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई कमेटी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को भी शामिल किया गया है।

इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी कोचिंग संस्थान सुरक्षा, संरचना और वैधानिक नियमों का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।

डीईओ कार्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कोचिंग सेंटर बिना वैध निबंधन प्रमाणपत्र के संचालित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, कक्षा के प्रवेश और निकास मार्ग पूरी तरह से बाधामुक्त होने चाहिए। भवन निर्माण उपविधियों और अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन भी आवश्यक है।

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जिला शिक्षा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक 332 कोचिंग संस्थानों का निबंधन हो चुका है, जिनकी अब जांच की जाएगी। वहीं, 32 नए संस्थानों ने निबंधन के लिए आवेदन दिया है, जिन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा।

कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जो संस्थान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके निबंधन रद्द किए जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पहल छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोका जा सके।

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