NEWSPR डेस्क। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग जारी है। इस बीच गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका पर मतदान के दिन ही पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका में मोहन प्रसाद गुप्ता पर आपराधिक इतिहास छिपा कर नामाकंन पत्र में गल जानकारी देने का आरोप लगाया गया है, साथ ही नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने आवेदक तथा निर्वाचन आयोग के वकील को पूरी तैयारी तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आने का आदेश दिया।
इससे पहले जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की। आवेदक की ओर से सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को मामले के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद ने विधानसभा उपचुनाव में अपने आपराधिक इतिहास की सही जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार के नामांकन की जांच सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग कोर्ट से की।
गत 7 सितंबर को शराब के अवैध व्यवसाय को लेकर शराबबंदी कानून के तहत दर्ज आपराधिक मुकदमा की जानकारी छुपा ली। वहीं, निर्वाचन आयोग के वकील ने दायर अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। उनका कहना था कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट को चुनाव कार्य में हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार रह जाता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव बाद उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का कानूनी प्रावधान है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सभी पहलू पर पूरी तरह तैयार होकर आने का आदेश दिया।