Bihar Panchyat Election: पंचायत चुनाव में इन कर्मियों को नहीं बनाएं पीठासीन पदाधिकारी, आयोग का बड़ा फरमान

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फरमान जारी हुआ है आपको बता दें कि चतुर्थवर्गीय कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी अब नहीं बनाया जाएगा यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है पंचायत से जिलाधिकारी को दिए निर्देश में कहा है कि किसी भी स्थिति में वर्ग चार के कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि आयोग के अनुसार कर्मियों को उनके गृह एवं कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी हाल में नहीं लाना जाना चाहिए.

आयोग के अनुसार प्रत्येक मतदान दल के मतदान पदाधिकारियों का चयन रैंडम आधार पर किया जाना चाहिए। आयोग ने निर्देश दिया कि मतदान दल की तैनाती भी मतदान केंद्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रत्येक मतदान कर्मी को उसके वास्तविक मतदान केंद्र की जानकारी, उसके मतदान केंद्र के लिए रवाना होने के कुछ समय पूर्व दें।

आयोग ने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मियों एवं गश्ती दल दंडाधिकारी सह संग्रह दल के मतदान केंद्रों पर तैनाती का मानक निर्धारित कर दिया है और उनके पालन पर जोर दिया है। आयोग के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी का वर्गीकरण उनके पद, रैंक या वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए जो अन्य मतदान पदाधिकारियों से उच्चतर वेतनमान एवं श्रेणी का व्यक्ति हो।

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