बिहार के स्मार्ट शहरों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, ऑटोमेटिक कटेगा चालान

Patna Desk
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बिहार के प्रमुख स्मार्ट शहरों — पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ — में अब बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाना भारी पड़ सकता है। राज्य के परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत सड़क पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे, जिनका इंश्योरेंस अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई गाड़ी नियम उल्लंघन करती पकड़ी जाएगी, सिस्टम खुद-ब-खुद उस पर ई-चालान जारी कर देगा।चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को भुगतान के लिए एक दिन की मोहलत दी जाएगी।

तय समय में राशि जमा न करने पर अगली बार जब वाहन कैमरे की निगरानी में आएगा और इंश्योरेंस अपडेट नहीं होगा, तो फिर से चालान कटेगा। हालांकि, एक दिन में एक ही वाहन पर सिर्फ एक चालान ही जारी किया जाएगा।यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत की जाएगी। इस धारा के अनुसार बीमा न होने पर वाहन मालिक पर शमन शुल्क लगाया जाएगा।गौरतलब है कि थर्ड पार्टी बीमा वाहन मालिकों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह बीमा दुर्घटना या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में वाहन मालिक को वित्तीय सुरक्षा देता है। साथ ही, किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज या मृत्यु पर मुआवजे का भी प्रावधान करता है, जो कम से कम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में खुद और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कानून के उल्लंघन से बचा जा सके।

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