लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरतने के कारण डीएम ने अंचल अधिकारी के विरूद्ध 2,500/- रुपये का लगाया अर्थदण्ड

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण में संवेदनहीनता एवं अरूचि प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध अर्थदंड अध्यारोपित किया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 10 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 04 मामलों का निवारण किया गया तथा 06 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। एक मामले में लापरवाही बरतने के कारण लोक प्राधिकार के विरूद्ध अर्थदंड लगाया गया। अंचल अधिकारी, पटना सदर के विरुद्ध रुपये 2,500 (दो हजार पाँच सौ) का दंड लगाया गया।

दरअसल अपीलार्थी श्री राकेश सुमन, ग्राम$पोस्ट-सबलपुर, अंचल-पटना सदर, अनुमंडल-पटना सिटी द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सिटी के समक्ष वाद दायर किया गया था। यह परिवाद राजस्व रसीद के सुधार के संबंध में अंचल अधिकारी, पटना सदर द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में है। आवेदक द्वारा अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण के समक्ष प्रथम अपील में वाद दायर किया गया।

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पटना सदर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वे सुनवाई की निर्धारित विभिन्न तिथियों को न ही प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उन्के द्वारा कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत जिला पदाधिकारी, पटना के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया गया।डीएम डॉ. सिंह ने सुनवाई में पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पटना सदर द्वारा लोक शिकायत निवारण में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है। लोक प्राधिकार के कार्यशैली के फलस्वरूप परिवादी के शिकायत का निवारण नहीं हो पाया। इस कृत के लिए लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पटना सदर पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं।

उनके विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। उनके द्वारा आज द्वितीय अपील के तहत सुनवाई में उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार की प्रतिकूल टिप्पणी तथा असंतोषजनक प्रतिवेदन के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, पटना सदर के विरूद्ध 2,500/-रूपया का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के पूर्व परिवादी के शिकायत का निवारण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत प्रथम अपील में सेवा शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। सुनवाई से अनुपस्थित दो लोक प्राधिकारों-कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी- के विरूद्ध कारण-पृच्छा की गई कि क्यों नहीं सरकारी सेवकों के शिकायत के निवारण में शिथिलता बरतने के आरोप में उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। दोनों लोक प्राधिकारों को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों तथा सरकारी सेवक के शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

पटना से विक्रांत की रिपोर्ट…

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