हाईकोर्ट का तलब पटना SSP से, बरामदगी के बाद भी नाबालिक बच्ची को 3 दिन थाने में क्यों रखा?

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- पटना हाईकोर्ट ने बरामदगी के बाद भी नाबालिक बच्ची को 3 दिनों तक थाने में रखने के मामले में पटना के एसएसपी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद पटना के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिक बच्ची को पुलिस कस्टडी में कैसे भेज दिया?

बयान के बाद उसे शेल्टर होम या उसके माता-पिता के पास भेजना चाहिए था लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ बुधवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई कर रही थी सुनवाई के दौरान एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बच्ची को बरामद कर थाने में ही रखा गया है.

इस बात पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि थाने में किस प्रावधान के तहत बच्चे को रखा गया है इस पर एसएसपी ने कहा कि उसे थाना परिसर में अधिकारियों के लिए बने क्वार्टर में ही रखा गया क्योंकि उसने माता-पिता से जाने का खतरा.

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